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    केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान द्वारा राज्य सरकार के नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट से संपर्क करने के कदम पर अस्वीकृति दिखाने के बाद राज्यपाल के आगामी विधानसभा सत्र के दौरान अभिभाषण को लेकर टकराव होने के आसार नजर आ रहे हैं।

    बुधवार को विजयन कैबिनेट ने यहां बैठक की और 29 जनवरी को केरल विधानसभा में दिए जाने वाले राज्यपाल के अभिभाषण को मंजूरी दी। इसमें विवादास्पद सूट भी शामिल है, जिसे विजयन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है।

    खान ने सीएए पर राज्य सरकार द्वारा कानूनी कार्रवाई का सहारा लेने पर उन्हें सूचित नहीं करने को लेकर निंदा की।

    सूत्रों ने खुलासा किया कि अभिभाषण में विजयन सरकार ने सीएए के खिलाफ कड़े विरोध को शामिल किया गया है और अब सभी की नजरें खान पर टिकी हैं कि उनका रुख क्या होगा।

    सात बार के विधायक वरिष्ठ नेता पी.सी. जॉर्ज ने आईएएनएस से कहा कि नियमों के अनुसार, राज्यपाल इसे सरकार को वापस भेज सकते हैं, लेकिन सरकार का निर्णय अंतिम है।

    जॉर्ज ने कहा, “राज्यपाल को इसे स्वीकार करना होगा और अगर राज्यपाल को आपत्ति है, तो वह पहले वाक्य को पढ़ सकते हैं और फिर से कह सकते हैं कि बाकी को पढ़ा माना जाए। राज्यपाल किसी भी विवादास्पद मुद्दे को छोड़ सकते हैं और बाकी को पढ़ सकते हैं।”

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