मोदी सरकार ने उन व्यापारियों के लिए बड़ी राहत दी है जो कृषि सम्बन्धी उत्पाद खरीदते हैं। यानि कृषि उत्पाद खरीदने वाले उन व्यापारियों को अब 2 लाख रूपए तक कैश पेमेंट करने पर कोई कर अदायगी नहीं करनी होगी। आप को बता दें कि इससे पूर्व कैश पेमेंट करने की सीमा मात्र एक लाख रूपए तक ही थी।
इससे ज्यादा की रकम जमा करने पर टैक्स देने होते थे। यही नहीं अब 2 लाख रूपए से कम की सेल्स ट्रांजैक्शन पर कोई पैन डिटेल्स नहीं देनी होगी। इस बात की जानकारी आयकर विभाग ने एक नोटिफिकेशन के माध्यम से दी है।
गौरतलब है कि कोई भी व्यापारी किसी प्रोड्यूस की खरीददारी के दौरान यदि एक लाख रूपए तक का कैश पेमेंट करता है तो उसे टेक्स देना होता है। लेकिन अब एग्रो प्रोड्यूस करने वाले व्यापारियों को 2 लाख रूपए तक कैश पेमेंट करने पर कोई टेक्स नहीं देने होंगे।
आप को बतादें कि यदि कोई किसान 2 लाख रूपए तक कैश ट्रांजैक्शन करता है तो ना ही उसे पैन विवरण देने होंगे और ना ही फार्म 60 जमा करने की जरूरत होगी।
वैसे भी आयकर विभाग ने यह नियम जारी कर रखा है कि कोई भी व्यक्ति एक दिन में 2 लाख रूपए से ज्यादा का लेनदेन नहीं कर सकता है। यानि एग्रो प्रोड्यूस करने वाला व्यापारी एक दिन में किसी भी किसान को 2 लाख रूपए से ज्यादा तक का कैश पेमेंट नहीं कर सकता है वरना उसे सौ फीसदी पेनाल्टी देनी होगी।