सुप्रीम कोर्ट सोमवार को इस बात के लिए सहमत हो गया कि वह अईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि कोर्ट इस मामले पर सुनवाई मंगलवार या बुधवार को करेगा।
चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने जमानत याचिका रद्द करने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और इस मामले पर तत्काल सुनवाई की मांग की।
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आईएनएक्स-मीडिया से संबद्ध प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मामले में कांग्रेस नेता की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
हाईकोर्ट के एकल पीठ के न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री के खिलाफ लगे आरोपों को गंभीर मानते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।
धनशोधन मामले की जांच कर रहे ईडी ने चिदंबरम को पिछले महीने गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में हैं।
जमानत याचिका का विरोध करते हुए एजेंसी ने कहा कि चिदंबरम ने अपने फायदे के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया।
आईएनएक्स मीडिया मामले के अंतर्गत साल 2007 में तत्कालीन केंद्रीय वित्तमंत्री चिदंबरम ने कथित रूप से विदेशी धन लेने के बाद आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी देने में नियमों का पालन नहीं किया था।