पश्चिम पंगाल में भाजपा की प्रस्तावित रथ यात्रा के अनुमति पत्र का कोई जवाब नहीं देने पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को फटकार लगाई और उच्च अधिकारियों को आदेश दिया है कि 14 दिसंबर तक भाजपा की रथयात्रा के बारे में अपना फैसला दें।
जस्टिस बिस्वनाथ सोमाद्देर और ए मुखर्जी की अह्याक्ष्ता वाली डिविजन बेच ने रथयात्रा की अनुमति देने के सवाल पर बंगाल सरकार की ख़ामोशी को आश्चर्यजनक बताया है।
हाई कोर्ट को डिविजन बेच ने भाजपा की रथयात्रा पर रोक लगाने वाले है कोत्र्ट की सिंगल बेंच के फैसले को खारिज कर दिया।
कोर्ट ने आदेश दिया है कि राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक भाजपा के तीन प्रतिनिधियों के साथ 12 दिसंबर तक मीटिंग करने और 14 दिसंबर तक रथयात्रा के बारे में कोई फैसला लेने को कहा।
कोर्ट ने रथ यात्रा कि अनुमति के लिए भाजपा की चिट्ठी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देने के लिए राज्य सरकार कि खूब आलोचना की। भाजपा राज्य में 3 रथयात्रा निकालने वाली है।
इससे पहले गुरुवार को जस्टिस तपबरत चकरबोरती की सिंगल बेंच ने भाजपा कि प्रस्तावित रथयात्रा को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। रथयात्रा बंगाल के कूचबिहार जिले से शिकर को शुरू होने वाली थी।
अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा की तीन रथयात्राओं में से पहली रथयात्रा शुक्रवार को कूचबिहार से शुरू होने वाली थी। दूसरी रथयात्रा 9 दिसंबर को दक्षिण 24 परगना जिले के काकद्वीप से और तीसरी रथयात्रा 14 दिसंबर को बीरभूम जिले के तारापीठ मंदिर से शुरू होगी।