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    कर्नाटक हिजाब विवाद: कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसला आने तक छात्रों से धार्मिक पोशाक नहीं पहनने को कहा, वहीं CM बोम्मई ने सोमवार से 10वीं कक्षा तक सभी स्कूल खोलने का आदेश दिया

    कर्नाटक (Kanataka High Court) उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी ने बुधवार को हिजाब मुद्दे की जांच के लिए एक पूर्ण पीठ का गठन किया और प्रतिबंध के खिलाफ उडुपी (Udupi)  जिले के सरकारी प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों में पढ़ रही कुछ मुस्लिम लड़कियों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करने का ऐलान किया। आज दोपहर 2.30 बजे इस याचिका पर सुनवाई होगी। अदालत का आदेश आने से पहले हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे पर कोई भी फैसला लेने से पहले कोर्ट के फैसले का इंतजार करने को कहा गया है। यह मुद्दा अब एक बड़ा विवाद बन गया है। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने भी मामलों को उच्च न्यायालय से शीर्ष अदालत में तत्काल स्थानांतरित करने की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया है।

    इस बीच, बुधवार से 22 फरवरी तक दो सप्ताह की अवधि के लिए बेंगलुरु शहर में, बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त कमल पंत ने स्कूलों, प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों या अन्य समान शैक्षणिक संस्थान के गेट से 200 मीटर के दायरे में किसी भी सभा, आंदोलन या किसी भी प्रकार के विरोध के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। ।

    दूसरी ओर, यह देखा गया कि पाकिस्तान ने भारत के Charge d’Affaires को विदेश मंत्रालय में तलब किया है और कर्नाटक में मुस्लिम छात्राओं पर हिजाब पहनने पर प्रतिबंध पर सरकार की गंभीर चिंता व्यक्त की है।

    विदेश कार्यालय ने बुधवार देर रात एक बयान जारी किया जिस में उन्होंने कहा कि भारतीय राजनयिक को भारत में मुसलमानों के खिलाफ कथित धार्मिक असहिष्णुता, नकारात्मक रूढ़िवादिता और भेदभाव पर पाकिस्तान की गहरी चिंता से अवगत कराया गया।

    इस बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बाहरी लोगों से स्कूल परिसरों और राज्य भर में अन्य जगहों की शांति भंग न करने की अपील की है। बोम्मई ने इस बारे में कहा कि शांतिपूर्ण माहौल बनाना सभी का कर्तव्य था जिससे न्याय दिया जा सके। उन्होंने अपील में कहा,“मैं बाहरी लोगों से अपील करता हूं कि वे स्कूल परिसरों और राज्य में शांति और शांति भंग न करें। शांतिपूर्ण माहौल बनाना हमारा कर्तव्य है ताकि न्याय दिया जा सके। ”

    शांति बनाये रखने के लिए बेंगलुरु शहर में शैक्षणिक संस्थानों के गेट से 200 मीटर के दायरे में विरोध प्रदर्शन के खिलाफ दो हफ्तों की अवधि के लिए धारा 144 लागू कर दी गयी है।

    और जानिए: “हिज़ाब पहनने पर रोक” के खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका, दावे के मुताबिक हिज़ाब पहनना मौलिक अधिकार

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