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    उबर

    दिल्ली जैसे बड़े शहरों में लोग समय और पैसे दोनों कि बचत करने के लिए कहीं आने-जाने के साधन के रूप में कैब का प्रयोग करते हैं। लेकिन उन्हे तब बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है जब उनका कैब ड्राईवर ऐन मौके पर ड्राइव कैन्सल कर देता है। दिल्ली में अब ये बड़ी सामान्य बात बन चुकी है। लेकिन अब कैब ड्राईवर ऐसा नहीं कर सकेंगे।

    खबरों के अनुसार अब जल्द ही कैब कंपनियों के लिए नयी नियमावली जारी कि जा रही है। इसका ड्राफ्ट अभी तयार हो रहा है जिसके अनुसार अब यदि कैब ड्राईवर ऐन वक़्त पर पैसेंजर के साथ ड्राइव कैन्सल करता है तो इसके एवज में कैब कंपनी को 25,000 का हर्जाना देना होगा।

    इस ड्राफ्ट में और भी बिन्दुओं को ध्यान में रखा गया है, जैसे अब कैब कंपनियां अपने निर्धारित अधिकतम किराए से ज्यादा किराया नहीं ले सकेंगी।

    इसी के साथ ड्राफ्ट में ये भी कहा गया है कि सफर करते समय सवारी की लोकेशन की जानकारी केएम से केएम उसके परिजनों को भी होनी चाहिए।

    एक रिपोर्ट के अनुसार पीडबल्यूडी मंत्री एस जैन की अध्यक्षता में एक पैनल ने इस ड्राफ्ट पॉलिसी की समीक्षा की। इस पॉलिसी को सिटी टैक्सी स्कीम 2017 के रूप में भी जाना जाता है।

    जैन के अनुसार अगर ये ड्राफ्ट पास हो जाता है तो इससे यात्रियों को कई जरूरी सुविधाएं एक साथ मिल जाएंगी। इसके तहत एक ओर जहाँ यात्रा का किराया निश्चित होगा, वही दूसरी ओर ऐन वक़्त पर कैब के कैन्सल होने का भी खतरा नहीं रहेगा। इसी के साथ यात्री सुरक्षा भी पुख्ता हो पाएगी।

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