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एटीएम ट्रांजैक्शन फेल

एटीएम ट्रांजैक्शन का फेल होना आजकल आमबात हो गई है। हम सभी जब भी एटीएम से पैसा निकालने जाते हैं, यह देखने को मिलता है कि एटीएम से पैसे तो निकलते नहीं, ठीक इसके विपरीत बैंक अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। जब ग्राहक अपने संबंधित बैंक को फोन करता है, तब बैंक अधिकारियों की तरफ कोई भी माकूल जवाब नहीं दिया जाता है। ऐसे में आम ग्राहक मायूस होकर खाते में पैसे आने का इंतजार करता रहता है।

इस मामले में अब रिजर्व बैंक ने ग्राहकों की यह बड़ी समस्या आसान कर दी है। आप को जानकारी के लिए बता दें कि आरबीआई ने एक नया नियम जारी किया है, जिसके अनुसार एटीएम से रूपए निकालते वक्त यदि ट्रांजैक्शन फेल हुआ तो ग्राहक के शिकायत करने पर खाताधारक के संबंधित बैंक को उसके खाते में पैसे वापस करने होंगे तथा 100 रूपए मुआवजा भी देना होगा। आप को बता दें कि एटीएम किसी भी बैंक का हो लेनदेन असफल होने पर खाताधारक से संबंधित बैंक को यह मुआवजा राशि देनी ही होगी।

ट्रांजैक्शन फेल होने पर बैंक हर रोज देगा 100 रूपए मुआवजा

मई 2011 में रिजर्व बैंक की ओर जारी निर्देशानुसार किसी भी बैंक के एटीएम से रूपए निकालते वक्त ट्रांजैक्शन फेल होने की स्थिति में सात कार्यदिवस के अंदर संबंधित बैंक को खाताधारक के खाते में पैसे जमा कराने होंगे, अन्यथा बैंक को अपने ग्राहक को 100 रूपए मुआवजा देना होगा। यहीं नहीं आरबीआई के इस नए नियम के अनुसार यदि ग्राहक के खाते जितने दिन तक पैसा वापस नहीं आएगा, उतने दिन तक हर रोज 100 रूपए बतौर पेनाल्टी बैंक को ग्राहक के खाते में जमा करना होगा।

ट्रांजैक्शन फेल होने पर ऐसे शिकायत दर्ज कराएं

  • बैंक मुआवजा प्राप्त करने के लिए ग्राहक को ट्रांजैक्शन फेल होने के तीस दिनों के अंदर संबंधित बैंक में शिकायत दर्ज करानी होगी।
  • आपको अपने अधिकृत बैंक कर्मचारी को एटीएम कार्ड की डिटेल बतानी होगी।
  • शिकायत दर्ज कराते वक्त बैंक में अकाउंट स्टेटमेंट और ट्रांजेक्शन पर्ची जमा करानी होगी।
  • सात ​कार्यदिवस के अंदर यदि पैसा आपके बैंक अकाउंट में वापस नहीं आता है, फिर आपको एनेक्शर-5 फॉर्म भरना होगा।
  • जिस दिन से आप एनेक्शर-5 फॉर्म भरकर बैंक में जमा करेंगे, उसी दिन से संबंधित बैंक आपके खाते में पैसे वापस नहीं आने तक प्रतिदिन 100 रूपए के हिसाब पेनल्टी देना शुरू कर देगा।

बैंक आपके खाते में जमा करेगा पेनल्टी

आरबीआई के नियमानुसार एटीएम ट्रांजैक्शन फेल होने की स्थिति में संबंधित ग्राहक के खाते में पैसे वापस नहीं करने तक बैंक को हर रोज 100 रूपए मुआवजा देना होगा। आप को जानकारी के लिए बता दें कि जिस दिन बैंक ग्राहक के अकाउंट में यह पैसा वापस करेगा, उसी दिन बैंक को पेनल्टी की राशि भी खाते में जमा करनी होगी।

ट्रांजैक्शन फेल होने की शिकायत दर्ज कराने के बाद 7 कार्यदिवस के दौरान बैंक शिकायतकर्ता के खाते में पैसा वापस नहीं करता है, उसके अगले दिन से हर रोज 100 रूपए के हिसाब से बैंक को अपने ग्राहक के खाते में बतौर जुर्माना देना होगा।

शिकायत करने में देरी की तो नहीं मिलेगा मुआवजा

ट्रांजैक्शन फेल होने के बाद अगर आप अपने संबंधित बैंक से मुआवजा अथवा पेनल्टी वसूलना चाहते हैं, तो आप को ट्रांजैक्शन फेल होने के तीस दिनों के अंदर बैंक में शिकायत दर्ज करानी होगी। अगर शिकायत दर्ज कराने की इस अवधि में देरी की तो आप बैंक से मुआवजा राशि प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे।