अमेरिका की सरकार ने एच-1 वीजा के आवेदन प्रक्रिया में प्रमुख परिवर्तन का प्रस्ताव दिया है। ट्रम्प प्रशासन अब कुशल और उच्च वेतनभोगियों को अमेरिका में आगमन पर प्राथमिकता देगी। नए प्रस्ताव के मुताबिक आवेदनकर्ता का चयन मेरिट के आधार पर होगा।
कांग्रेस की मंज़ूरी के मुताबिक सालान एच 1 वीजा मुहैया करने की क्षमता 65 हज़ार है। इस वीजा के लिए आवेदनकर्ताओं को अमेरिकी सिटीजनशिप एंड इमीग्रेशन सर्विसेज में इलेक्ट्रोनिक पंजीकरण कराना होगा। पहले 20 हज़ार आवेदनकर्ताओं को अमेरिकी मास्टर और उच्च डिग्री की तहत लाभ दिया जायेगा।
डिपार्टमेंट ऑफ़ होमलैंड सिक्योरिटी ने कहा कि इस परिवर्तन से अमेरिकी संस्थानों में शिक्षित छात्रों की तादाद बदने के आसार है। उन्होंने कहा कि इस नए कानून को 3 दिसम्बर से 2 जनवरी तक प्रस्तावित किया जा सकेगा। उनके मुताबिक इस प्रस्ताव से 16 फीसदी एच -1 बी लाभार्थियों में वृद्धि होगी।
यूएससीससीएस ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण से याचिकाकर्ताओं के आवेदन के दांव में कमी आएगी। एजेंसी के लिए यह बेहद कार्यसक्षम और कीमत में भी कुशल सिद्ध होगा। यह प्रस्ताव एजेंसी के लिए भी उपयोगी साबित होगा क्योंकि उन्हें अब उपस्थिक होकर हजारों आवेदनों को स्वीकार नहीं करना होगा।
साथ ही यह चयनित व्यक्तियों को सूचित करने में उपयोगी साबित होगा। इस नित्यं के कारण आवेदनकर्ताओं के आवेदन करने की भी एक सीमा तय हो जाएगी।