Thu. Dec 19th, 2024

    उत्तर प्रदेश में हमीरपुर जिले की एक अदालत ने सात साल पूर्व हुई लूट और एक सर्राफा व्यवसायी की हत्या के मामले में शुक्रवार को चार बदमाशों को उम्रकैद की सजा सुनाई और प्रत्येक पर भारी भरकम जुर्माना भी लगाया है। हमीरपुर जिले के सहायक शासकीय अधिवक्ता शैलेश स्वरूप चौरसिया ने शनिवार को बताया, “विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) अनिल कुमार शुक्ला की अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद 24 दिसंबर, 2012 की शाम मौदहा कस्बे में सर्राफा व्यवसायी गौरीशंकर की गोली मारकर हत्या और सोने-चांदी के जेवरात लूटने के मामले में चार लुटेरे लाला उर्फ सफात व मुजीब (निवासी बांदा) और राशिद उर्फ नागर एवं छिद्दन (निवासी हमीरपुर) को शुक्रवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर एक लाख बत्तीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।”

    चौरसिया ने वारदात की पृष्ठभूमि पर बताया, “24 दिसंबर की शाम करीब पौने छह बजे सर्राफा व्यवसायी लक्ष्मीनारायण अपने भतीजों गौरीशंकर व सोहनलाल के साथ सर्राफा की दुकान बंद कर रहे थे, तभी एक मोटरसाइकिल पर सवार चारों लुटेरे पहुंच गए और लक्ष्मीनारायण से जेवरात भरा बैग छीनने लगे। उसके दोनों भतीजों ने लुटेरों को पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने उनपर तमंचे से कई फायर किए, जिससे गौरीशंकर की मौके पर ही मौत हो गई थी और लक्ष्मीनारायण घायल हो गया था। यह मुकदमा अज्ञात बदमाशों के खिलाफ दर्ज हुआ था। बाद में पुलिस जांच में चारों बदमाशों के नाम प्रकाश में आए थे और लुटेरों से लूट के जेवरात बरामद किए गए थे।”

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *