भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने कहा है कि सभी टैक्स देने वाले देशवासियों को 31 अगस्त से पहले अपने आधार को पैन कार्ड से जोड़ना होगा। ऐसे में इसके लिए सिर्फ तीन दिन का वक़्त शेष रह गया है।
भारत में आधार नंबर एक यूनिक पहचान है जो देश के सभी नागरिकों के पास होनी चहिये। उसी तरह पैन एक 10 संख्या का यूनिक नंबर है जो देश के हर टैक्स देने वाले इंसान के पास होना चहिये। सरकार की तरफ से एक रिपोर्ट के अनुसार, ‘1 जुलाई से कोई भी इनकम टैक्स फाइल करने के लिए आपके आधार नंबर को पैन से जोड़ना अनिवार्य है।’
यहाँ पर हम आपको बताएँगे की कैसे आप अपने आधार को पैन से लिंक कार सकते हैं?
आपको आधार को पैन से लिंक करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा।
- सबसे पहले इ-फिलिंग के साइट पर जाकर आपको अपने यूजर आई डी और पासवर्ड से लॉगिन करना पड़ेगा।
- इसके बाद आपको पेज के ऊपर दिए गए मेनू में ‘profile setting’ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद खुले मेनू में आपको ‘link aadhar’ पर क्लिक करना है।
- अंत में आपको अपनी पर्सनल जानकारी देनी होगी जो आप अपने आधार कार्ड से भर सकते हैं। अपना आधार नंबर डालकर आप ‘link now’ पर क्लिक कर सकते हैं।
इसके बाद आपको एक मैसेज मिलेगा जिसमे लिखा होगा की आपका आधार पैन से लिंक हो गया है।