नई दिल्ली, 1 मई (आईएएनएस)| दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के दो पहचान-पत्र मामले में उत्तरप्रदेश और दिल्ली के चुनाव आयोग के अधिकारियों को समन जारी किया।
अदालत ने उन्हें मामले से जुड़े सभी अभिलेखों और दस्तावेजों को दिखाने के लिए कहा है। सुनीता केजरीवाल पर दो पहचान-पत्र रखने का आरोप है।
महानगर दंडाधिकारी शेफाली बरनाला टंडन ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता हरीश खुराना की आपराधिक मानहानि शिकायत का भी संज्ञान लिया और मामले को तीन जून के लिए सूचीबद्ध कर दिया।
खुराना ने तीस हजारी अदालत में दायर अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि केजरीवाल की पत्नी का एक मतदाता पहचान पत्र उप्र के गाजियाबाद और दूसरा दिल्ली के चांदनी चौक से है।
उन्होंने अदालत से सुनीता केजरीवाल को तलब करने और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और जनप्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों के तहत धोखाधड़ी के लिए कार्रवाई करने की मांग की है।
खुराना ने कहा कि केजरीवाल की पत्नी ने ‘जानबूझकर’ दो अलग-अलग जगहों पर अपना नाम रखा, जिससे कि वह आम आदमी पार्टी (आप) को ‘गलत तरीके से फायदा पहुंचा’ सकें।
उन्होंने आरोपी के खिलाफ जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 31 और आईपीसी की धारा 417 (धोखाधड़ी) के साथ धारा 17 के तहत कार्रवाई की भी मांग की है।
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 17 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में नामांकित होने का हकदार नहीं है।