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    नई दिल्ली, 27 जनवरी (आईएएनएस)| दिल्ली हाईकोर्ट नई दिल्ली विधानसभा के लिए नामांकन करने से रोके गए 11 उम्मीदवारों की याचिका पर सुनवाई को सहमत हो गया है। इस सीट पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। कोर्ट इस याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करेगा।

    यह मामला मुख्य न्यायाधीश डी.एन. पटेल की अध्यक्षता वाली हाईकोर्ट की पीठ के समक्ष पेश किया गया। पीठ में एक अन्य सदस्य न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर भी हैं।

    अधिवक्ता विप्लव शर्मा द्वारा दायर याचिका में संबंधित अधिकारियों को उचित दिशा-निर्देश बनाने और भारत के हर वर्ग के समाज के सभी उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने की सुविधा प्रदान करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

    याचिकाकर्ता ने कहा है कि उनके नामांकन पत्रों को गलत, अवैध, मनमाने ढंग से और असंवैधानिक तरीकों से खारिज कर दिया गया और इसलिए उन्हें अवैध तथा असंवैधानिक तरीकों से उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया गया।

    याचिका के अनुसार, कथित याचिकाकर्ताओं ने सवाल किया तो चुनाव अधिकारी ने न सिर्फ उसकी अवहेलना की, बल्कि वहां तैनात पुलिसबल की धमकी भी दी।

    By पंकज सिंह चौहान

    पंकज दा इंडियन वायर के मुख्य संपादक हैं। वे राजनीति, व्यापार समेत कई क्षेत्रों के बारे में लिखते हैं।

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