दिल्ली की एक कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली के सीएम एवं आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल और दो अन्य पार्टी के नेताओं को मानहानि के मामले में व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी हैं और मामले को 7 जून तक के लिए स्थगित कर दिया गया हैं
हालांकि, एडिशनल चीफ ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने केजरीवाल, राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार गुप्ता, विधायक मनोज कुमार और आप की पूर्वी दिल्ली की उम्मीदवार आतिशी को आदेश दिया था कि वह 30 अप्रैल को भाजपा नेता राज बब्बर द्वारा दिल्ली के सीएम की दिल्ली में मतदाता सूची से 30 लाख से अधिक नामों के हटाने पर की गई टिप्पणी के खिलाफ दायर मानहानि शिकायत पर अदालत में पेश होंना था।
जबकि केजरीवाल, आतिशी और गुप्ता अपने वकील महोम्मद इरशाद के माध्यम से छूट का आवेदन ले गए थे, क्योंकि वे दिल्ली और हरियाणा में लोकसभा चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। कुमार, को सम्मन नही भेजा जा सका। बब्बर, जिन्होंने भाजपा की दिल्ली इकाई की ओर से आवेदन किया था और आप नेताओं पर कारवाई की मांग यह कहते हुए की थी कि आप नेताओं ने भाजपा पर आरोप लगाया हैं कि उनके (भाजपा) इशारों पर चुनाव आयोग ने मतदाता सूची से 30 लाख वोटरों के नाम काटे थे।