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    हाल ही में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपना इस्तीफा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को दिया है। अनिल देशमुख ने अपना इस्तीफा उनके खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट की सीबीआई जांच के आदेश के बाद दिया है। अनिल देशमुख पर मुंबई के पूर्व पुलिस प्रमुख परमवीर सिंह द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप में उन पर सीबीआई जांच का आदेश जारी किया गया है।

    अनिल देशमुख ने भी उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए एक अलग याचिका मुंबई हाई कोर्ट में दायर की है। याचिका में कहां गया है कि परमवीर सिंह के आरोप प्रेरित है, अगर कोर्ट ने उन्हें जवाब देने का मौका दिया होता तो वह इन आरोपों को झूठा साबित करने में सक्षम रहते।

    राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कैबिनेट मंत्री और एनसीपी नेता दिलीप वालसे पाटिल को प्रमुख विभाग का कार्यकाल सौंपा है। एनसीपी नेता दिलीप वालसे ने मंगलवार को संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि राज्य सरकार मामले की जांच के लिए सीबीआई की पूर्ण रूप से सहायता करेगी। ” हम ने मुंबई हाईकोर्ट के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है ” – महाराष्ट्र सरकार के वकील सचिन पाटील।

    महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आगे याचिका दायर करते हुए अनिल देशमुख पर लगे आरोपों के तहत मुंबई हाई कोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश को चुनौती दी है। लेकिन गुरुवार 8 अप्रैल, 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है।

    न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और हेमंत गुप्ता की बेंच ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा ” आरोपों की गंभीर प्रकृति और इसमें शामिल व्यक्ति को देखते हुए इस मामले की जांच के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी की आवश्यकता है यह जनता के विश्वास की बात है हम यह भी नोट कर सकते हैं कि जो आदेश दिया गया है वह केवल प्रारंभिक जांच है इसलिए हम हस्तक्षेप करने के लिए लागू किए गए आदेश में इच्छुक नहीं है।

    By दीक्षा शर्मा

    गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, दिल्ली से LLB छात्र

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