दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को 3600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में कथित बिचौलिये सुशेन मोहन गुप्ता की जमानत याचिका खारिज कर दी।
विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सुशेन की जमानत याचिका का विरोध किया।
अदालत द्वारा दुबई के कारोबारी और सौदे में कथित बिचौलिये राजीव सक्सेना को मामले में सरकारी गवाह बनने की अनुमति दिए जाने के एक दिन बाद गुप्ता को 26 मार्च को गिरफ्तार किया गया था।