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    नई दिल्ली, 4 मई (आईएएनएस)| अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर के 3,600 करोड़ रुपये के सौदे के मामले में सऊदी अरब के एक कारोबारी के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को गैर-जमानती वारंट जारी किया।

    विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से उमर अल बलशरफ के खिलाफ खुला गैर-जमानती वारंट जारी करने की मांग को मंजूरी प्रदान की।

    ईडी ने अदालत से कहा कि उसने बलशरफ को जांच में हिस्सा लेने के लिए कई समन भेजे लेकिन वह न तो एजेंसी के समक्ष पेश हुआ और न ही उससे मांगी गई जानकारी ही प्रदान की।

    एजेंसी ने कहा कि संदिग्ध हस्तांरण से संबंधित साजिश का भेद जानने के लिए बलशरफ से पूछताछ करने की जरूरत है।

    ईडी ने कहा कि उसकी जांच में खुलासा हुआ कि मॉरीशस स्थित इंटरस्टेलर टेक्नोलोजीज लिमिटेड ने दुबई की रवासी अल खलीज जनरल ट्रेडिंग एलएलसी के खाते में 5,303,471 डॉलर हस्तांतरित किए थे, लेकिन यह रकम बही में बलशरफ के नाम के साथ दर्ज की गई है।

    एजेंसी ने अदालत को बताया कि इस हस्तांतरण से कई सवाल पैदा हुए हैं, जिनके लिए स्पष्टीकरण की जरूरत है।

    ईडी ने कहा कि बलशरफ कानूनी प्रक्रिया से बच रहा, इसलिए उनकी जल्द पेशी के लिए उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने की जरूरत है।

    By पंकज सिंह चौहान

    पंकज दा इंडियन वायर के मुख्य संपादक हैं। वे राजनीति, व्यापार समेत कई क्षेत्रों के बारे में लिखते हैं।

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