पाकिस्तान में ईशनिंदा और मशाल खान मामला
आतंकवाद निरोधक अदालत के न्यायाधीश फजल सुभान ने जेल में फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी इमरान अली को फांसी की सजा सुनाई।
आतंकवाद निरोधक अदालत के न्यायाधीश फजल सुभान ने जेल में फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी इमरान अली को फांसी की सजा सुनाई।