आईटीआर: नई संपत्ति पर कैपिटल गेन टैक्स में छूट कैसे प्राप्त करें?
धारा-54 के तहत कोई शख्स तीन साल के अंदर प्रॉपर्टी पर कैपिटल गेन टैक्स में छूट प्राप्त कर सकता है, छूट व्यक्तिगत और संयुक्त परिवारों के लिए
जब आप लम्बे समय के लिए पैसा निवेश करते हैं और उसमें मुनाफा कमाते हैं, तब आपको ‘लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन’ के तहत टैक्स देना होता है।
मुख्य तौर पर यह टैक्स मुनाफे का 20% होता है। इस टैक्स को आप धारा 54, धारा 54 ईसी के तहत पैसा निवेश करके बचा सकते हैं।
इसके अलावा जब आप रहने की प्रॉपर्टी बेचते हैं, तो इससे हुए मुनाफे पर लगने वाले टैक्स को भी आप धारा 54 के तहत बचा सकते हैं।
निम्न तरीकों से हुए मुनाफे पर लगने वाले टैक्स को आप धारा 54 के अंतर्गत बचा सकते हैं:
धारा 54 के तहत मिलने वाली विशेष छूट को आप गहराई से यहाँ दी गयी तस्वीर में पढ़ सकते हैं:
[caption id="attachment_31836" align="alignnone" width="530"]धारा-54 के तहत कोई शख्स तीन साल के अंदर प्रॉपर्टी पर कैपिटल गेन टैक्स में छूट प्राप्त कर सकता है, छूट व्यक्तिगत और संयुक्त परिवारों के लिए