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    sonia gandhi and rahul gandhi

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इनकम टैक्स विभाग को सोनिया गाँधी और राहुल गाँधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड केस में 2011-2012 के टैक्स दस्तावेजों को दुबारा जांचने की अनुमति दे दी।

    खंडपीठ ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी 2019 को की जायेगी।

    गौरतलब है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि आयकर विभाग टैक्स दस्तावेजों की जाँच कर सकता है उसके बाद सोनिया गाँधी और राहुल गाँधी ने जांच पर रोक लगवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

    भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने नेशनल हेराल्ड मामले में गाँधी परिवार के खिलाफ इनकम टैक्स जांच की एक याचिका दायर की थी जिसमे सोनिया गाँधी और राहुल गाँधी और अन्य पर आरोप लगाया गया था गैर लाभकारी संगठन यंग इंडिया को कांग्रेस के स्वामित्व वाली कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड से 90.25 करोड़ रुपये वसूलने थे लेकिन गाँधी परिवार उन्हें केवल 50 लाख रुपये का भुगतान करके धोखाधड़ी और अनुचित धन की प्राप्त करने की साजिश कर रहा था।

    दरअसल यंग इंडिया, जिसे नवंबर 2010 में 50 लाख रुपये की पूंजी के साथ शामिल किया गया था, ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के लगभग सभी शेयरधारकों को अधिग्रहण किया था, जो राष्ट्रीय हेराल्ड अख़बार चला रहा था। इस प्रक्रिया में यंग इण्डिया ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के 90 करोड़ की संपत्ति का भी हकदार बन गया था।

    इस केस में गांधी परिवार के अलावा वरिष्ठ कांग्रेस नेता ओस्कर फर्नांडिस, मोती लाल वोरा, सैम पित्रोदा और पत्रकार सुमन दुबे के नाम भी शामिल है।

    By आदर्श कुमार

    आदर्श कुमार ने इंजीनियरिंग की पढाई की है। राजनीति में रूचि होने के कारण उन्होंने इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ कर पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखने का फैसला किया। उन्होंने कई वेबसाइट पर स्वतंत्र लेखक के रूप में काम किया है। द इन्डियन वायर पर वो राजनीति से जुड़े मुद्दों पर लिखते हैं।

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