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    आधार पैन

    हमेशा विवादों में घिरे रहने वाले आधार कार्ड को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ कर दिया है कि 31 दिसंबर से पहले आधार को बैंक खातों से लिंक करना अनिवार्य है। फ़िलहाल मोबाइल नंबर से आधार को लिंक करने की अंतिम तिथि 6 फरवरी है।

    सभी कंपनियों और बैंको को अपने ग्राहको को आधार लिंक की जानकारी देनी जरूरी है, जिससे ग्राहक को किसी भी प्रकार के मुश्किलों का सामना न करना पड़े। आधार के मुख्य मामले की सुनवाई नवंबर के अंत से शुरू होगी।

    सुनवाई के दौरान सरकार ने अपनी बात रखते हुए कहा है कि जरूरत पड़ने पर तमाम सरकारी योजनाओ का लाभ लेने के लिए आधार को लिंक करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च की जा सकती है।

    आपको बता दे की आधार कार्ड को लेकर कई याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली जा चुकी है, जिसकी सुनवाई कोर्ट की संवैधानिक बेंच कर रही है।

    गौरतलब है किआधार कार्ड को बैंक और मोबाइल नंबर से लिंक करने के केंद्र सरकार के फैसले को लोगो ने ‘निजता के अधिकार’ का उलंघन बताया था। इनमे से कुछ याचिकाए तो ऐसे भी थी जिनमे आधार के बिओमेट्रिक सिस्टम पर सवाल खड़े किए गए थे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आधार के लिए राहत भरा माना जा रहा है।

    आधार के सुरक्षा पर उठ रहे सवालों के जवाब में सरकार ने कहा है कि आधार पूरी तरह सुरक्षित है, एवं लोगो की जानकारिया गोपनीय है। पुरे दुनिया में हो रहे बड़े-बड़े साइबर अटैक के बावजूद आधार कार्ड पूरी तरह सेफ है तथा अभी तक आधार पर किसी भी तरह के साइबर हमले की जानकारी नहीं मिली है।