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    SUPREME COURT

    बेंगलुरू, 17 जुलाई (आईएएनएस)| कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष के.आर. रमेश कुमार ने बुधवार को कहा कि वे सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश का पालन करेंगे, जिसमें कहा गया है प्रदेश के सत्तारूढ़ कांग्रेस-जद (एस) गठबंधन के 15 बागी विधायकों को सदन की कार्यवाही में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

    सर्वोच्च न्यायालय के आदेश देने के तुरंत बाद रमेश कुमार ने कोलार स्थित अपने आवास पर संवाददाताओं से कहा, “मैं 15 बागी विधायकों के इस्तीफे पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करूंगा। मैं इस्तीफों पर निर्णय लेने में देर नहीं करूंगा।”

    बेंगलुरू से लगभग 100 किलोमीटर दूर कोलार कुमार का गृह चुनाव क्षेत्र है।

    कुमार ने कहा कि शीर्ष अदालत ने जैसा कि निर्देश दिया है, वे बागी विधायकों को गुरुवार को सदन में विश्वास मत की कार्यवाही में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं करेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी बहुमत साबित करने के लिए विश्वास मत प्रस्ताव पेश करेंगे।

    कुमार ने कहा, “विधानसभा के मामलों की सलाहकार समिति द्वारा सोमवार को तय किए समय के अनुसार, विश्वास मत सदन में गुरुवार को पेश किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री कुमारस्वामी सत्तारूढ़ और विपक्ष के सदस्यों की बहस के बाद बहुमत परीक्षण के लिए विश्वास मत लाएंगे।”

    इस्तीफा देने वाले 16 बागी विधायकों में 13 कांग्रेस के और तीन जद-एस के हैं। इनमें से 15 विधायकों ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर विधानसभा अध्यक्ष को उनके इस्तीफे स्वीकार करने का निर्देश देने का आग्रह किया है।

    कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आर. रामलिंगा रेड्डी अपने इस्तीफे पर शीर्ष अदालत नहीं गए। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय में छह जुलाई को इस्तीफा पेश किया था।

    By पंकज सिंह चौहान

    पंकज दा इंडियन वायर के मुख्य संपादक हैं। वे राजनीति, व्यापार समेत कई क्षेत्रों के बारे में लिखते हैं।

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