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    गंगा

    प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाये गए सफाई अभियान को लेकर सरकार अब और भी सख्त हो गयी है। ख़बरों के अनुसार अगर आप हरिद्वार से उन्नाव के बीच बह रही गंगा में कचरा फेंकते पाए आगये, तो आप पर 50000 रूपए का जुर्माना लग सकता है।

    नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की और से आये फैसले में कहा गया कि गंगा नदी के आसपास 500 मीटर के दायरे में किसी तरह का कोई कचरा नहीं फेंकना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो उसपर 50000 रूपए का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा गंगा के 100 मीटर के इलाके में किसी भी तरह का कोई भी डेवलपमेंट काम नहीं होगा। खबर के मुताबिक नदी के आसपास के 100 मीटर के दायरे को ‘नो डिवेलपमेंट जोन’ घोषित कर दिया गया है। इसका मतलब नदी के आसपास किसी भी तरह का कोई निर्माण नहीं होगा।

     

    हांलाकि ये नियम हरिद्वार से उन्नाव के बीच बह रही गंगा के लिए ही लागू हैं। लोगों के मुताबिक सरकार को ऐसे नियम पुरे देश में लगा देने चाहिए।

    By पंकज सिंह चौहान

    पंकज दा इंडियन वायर के मुख्य संपादक हैं। वे राजनीति, व्यापार समेत कई क्षेत्रों के बारे में लिखते हैं।