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    commissioner rajeev kumar

    नई दिल्ली, 23 मई (आईएएनएस)| करोड़ों रुपये के शारदा चिटफंड घोटाले में गिरफ्तारी से बचाव की मांग करने वाले पूर्व कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय गुरुवार को सुनवाई के लिए तैयार हो गया।

    इससे पहले, शीर्ष अदालत ने 24 मई तक कुमार की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।

    कुमार ने एक नई दलील के साथ अदालत का रुख किया, क्योंकि पश्चिम बंगाल के वकील हड़ताल पर चले गए हैं और अदालतें काम नहीं कर रही हैं।

    न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और एम. आर. शाह की एक अवकाश पीठ ने कहा, “(आवश्यक सुनवाई की सभी याचिकाओं) को पेश करने की अनुमति है। याचिकाओं को कल (शुक्रवार को) सूचीबद्ध किया जाएगा।”

    कुमार ने अपनी याचिका में कहा है कि जब तक राज्य में वकीलों की हड़ताल समाप्त नहीं हो जाती, तब तक उन्हें गिरफ्तारी से छूट दी जाए।

    शीर्ष अदालत ने पांच फरवरी को दिए अपने फैसले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को निर्देश दिया था कि वह कुमार की गिरफ्तारी न करें।

    17 मई के दिन गिरफ्तारी से अंतरिम राहत के अपने आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने वापस ले लिया था।

    जांच एजेंसी ने कुमार पर आरोप लगाया कि उन्होंने चिटफंड घोटाले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर शक्तिशाली राजनेताओं को बचाने का काम किया।

    जिसके बाद पांच फरवरी के अपने आदेश को रद्द करते हुए अदालत ने चिटफंड घोटाला मामले पर चिंता व्यक्त की थी।

    By पंकज सिंह चौहान

    पंकज दा इंडियन वायर के मुख्य संपादक हैं। वे राजनीति, व्यापार समेत कई क्षेत्रों के बारे में लिखते हैं।

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