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    करण ओबेरॉय

    मुंबई, 7 जून (आईएएनएस)| एक महिला से दुष्कर्म और ब्लैकमेल के मामले में बंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को टेलीविजन अभिनेता व गायक करण ओबेरॉय को एक महीने बाद जमानत दे दी।

    उनके वकील दिनेश तिवारी ने कहा कि न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेर ने ओबेरॉय को 50,000 रुपये जमा करने पर जमानत दी।

    4 मई को दर्ज प्राथमिकी में 34 वर्षीय पीड़िता ने आरोप लगाया था कि ओबेरॉय ने शादी करने के बहाने 2017 में उसके साथ दुष्कर्म किया था।

    karan oberai

    साथ ही उसने यह भी कहा कि करण ने दुष्कर्म को फिल्माया और फिर वीडियो को वायरल करने की धमकी के तहत उससे पैसे लिए।

    पुलिस ने 6 मई को ओबेरॉय को गिरफ्तार किया और अदालत ने उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।

    बाद में उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उसकी जमानत याचिका सत्र अदालत के पास लंबित थी।

    जमानत याचिका में तिवारी ने दलील दी कि प्राथमिकी झूठी है, उनके मुवक्किल (ओबेरॉय) ने कभी भी पीड़ित से शादी करने का वादा नहीं किया।

    वहीं पीड़िता ने करण को जमानत नहीं मिले इसके लिए दूसरी प्राथमिकी दर्ज करवाई थी।

    By पंकज सिंह चौहान

    पंकज दा इंडियन वायर के मुख्य संपादक हैं। वे राजनीति, व्यापार समेत कई क्षेत्रों के बारे में लिखते हैं।

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