Thu. Mar 28th, 2024
    आधार कार्ड सुप्रीम कोर्ट

    हाल ही आधार के प्रयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद यूआईडीएआई ने सभी पेमेंट कंपनियों को आधार संबंधी सुविधाएं बंद करने को कहा है। इसके चलते अब ये कंपनी ऐसी कोई भी सुविधा जारी नहीं रखेंगी जिसमें आधार का उपयोग अनिवार्य रूप किया जा रहा हो।

    इसके लिए यूआईडीएआई ने इन सभी पेमेंट कंपनियों को लिखित तौर पर यह आदेश भेजा है कि ये कंपनियां अपनी उन सभी सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से रोक दें, जिनमें आधार का उपयोग हो रहा हो।

    अभी हाल ही में यूआईडीएआई ने सभी टेलीकॉम ऑपरेटरों को भी ये आदेश जारी कर सूचित किया था कि वो अपने ग्राहक की पहचान के तौर पर आधार का उपयोग करना बंद कर दें। इसके तहत मोबाइल ऑपरेटरों की केवाईसी (नो योर कस्टमर) जैसी सेवाएँ बुरी तरह प्रभावित हुईं हैं।

    इस बार यूआईडीआई ने सिर्फ नॉन बैंकिंग कंपनियों को ये पत्र भेजा है। ये सभी कंपनियां प्रीपेड पेमेंट के लिए जानी जाती हैं।

    विशेषज्ञों के अनुसार माना ये जा रहा है कि जब तब यूआईडीएआई इसके लिए नयी गाइडलाइन जारी नहीं कर लेता है, तब यूआईडीएआई आधार संबंधी सभी सुविधाओं को रोक देना चाहता है।

    मालूम हो कि अभी कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि पैन जैसी कुछ एक चुनिन्दा सेवाओं के अलावा किसी भी तरह की सुविधा के लिए कोई भी कंपनी ग्राहक से उसकी आधार संबंधी जानकारी की मांग अनिवार्य रूप से नहीं कर सकती है।

    सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश 26 सितंबर को आया था। इसी के मद्देनजर ऑक्सिजन वालेट के अधिकारी ने कहा है कि हमारे क्यूआर कोड पर भी आधार से संबन्धित जानकारी होती है, अब इसके लिए हमें फिर से नए सिरे से क्यूआर कोड जारी करने होंगे।

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *