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    अंतरिम सीबीआई प्रमुख के रूप में नागेश्वर राव की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती

    अंतरिम सीबीआई निदेशक के रूप में एम नागेश्वर राव की नियुक्ति को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के माध्यम से एनजीओ कॉमन कॉज द्वारा दायर याचिका में कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा 10 जनवरी के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है, जिससे राव को कार्यवाहक सीबीआई प्रमुख के रूप में जारी रखने की बात की गयी थी।

    जनहित याचिका ने लोकायुक्त अधिनियम, 2013 द्वारा संशोधित दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टैब्लिशमेंट एक्ट, 1946 की धारा 4 ए में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए केंद्र को एक नियमित सीबीआई निदेशक नियुक्त करने का निर्देश दिया है।

    बता दें, अक्टूबर 2018 में सीबीआई में विवाद के बाद सरकार ने निदेशक आलोक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को जबरन छुट्टी पर भेज दिया था। इसके बाद नागेश्वर राव को अंतरिम निदेशक बनाया था। सरकार के इस फैसले के खिलाफ आलोक वर्मा कोर्ट पहुंच गए थे। बीती 8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने वर्मा को निदेशक के पद पर बहाल करते हुए कहा था कि सरकार सीबीआई निदेशक को नहीं हटा सकती है, सिर्फ सेलेक्ट कमेटी ही हटा सकती है।

    By साक्षी बंसल

    पत्रकारिता की छात्रा जिसे ख़बरों की दुनिया में रूचि है।

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